Writer | Niraj Kumar
मॉनसून सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया।
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उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया।
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विपक्ष ने इस्तीफे पर बीजेपी पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी चुप है।
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धनखड़ का कार्यकाल 11 अगस्त 2027 तक था, अभी दो साल बाकी थे।
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आर्टिकल 67(A) के तहत इस्तीफा देने पर पेंशन मिलती रहती है।
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उन्हें सैलरी का 50-60% पेंशन के रूप में मिल सकता है।
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दो साल से ज्यादा सेवा पर सभी रिटायरमेंट सुविधाएं मिलती हैं।
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पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवनसाथी को भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं।
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पीएम से ज्यादा सैलरी लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति